रांची (RANCHI): केंद्र सरकार ने 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर में छूट देने की मंजूरी दी है. इन स्टार्टअप को यह छूट आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80-आईएसी के तहत दी गई है. इस संबंध में निर्णय अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) की बैठक के दौरान लिया गया. लाभ से पात्र स्टार्टअप को अपने गठन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 फीसदी आयकर कटौती की अनुमति मिलती है.
3,700 से अधिक स्टार्टअप को दी जा चुकी है छूट
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि कुल स्वीकृतियों में से 75 स्टार्टअप को 79वीं आईएमबी बैठक के दौरान और 112 को 80वीं आईएमबी बैठक के दौरान मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक 3,700 से अधिक स्टार्टअप को छूट दी जा चुकी है. सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान एक घोषणा में धारा 80-आईएसी के तहत लाभ का दावा करने के लिए स्टार्टअप के लिए पात्रता अवधि बढ़ा दी थी. इसके तहत एक अप्रैल, 2030 से पहले बने स्टार्टअप अब आयकर में छूट के लिए आवेदन के पात्र हैं, जिससे नए उद्यमों को इस वित्तीय राहत से लाभ उठाने के लिए ज्यादा समय और अवसर मिलेगा.
छूट की पात्रता अप्रैल 2030 तक बढ़ाई गई
स्टार्टअप्स के लिए आयकर में छूट की पात्रता अप्रैल 2030 तक बढ़ाई गई है. आयकर लाभ योजना उभरते व्यवसायों को उनके प्रारंभिक वर्षों में सहायता प्रदान करने, नवाचार, रोजगार एवं धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है.