सीसीपीए ने वीएलसीसी लिमिटेड पर मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Shwet Patra

रांची (RANCHI): केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने मशहूर वेलनेस और ब्यूटी कंपनी वीएलसीसी लिमिटेड पर मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


वसा-हानि और स्लिमिंग उपचार को बढ़ावा देने का आपोप

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि सीसीपीए ने यूएस-एफडीए अनुमोदित कूलस्कल्प्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके वसा-हानि और स्लिमिंग उपचार को बढ़ावा देने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जबरदस्त वजन घटाने के अतिरंजित दावे करते दिखी गई थी कंपनी

मंत्रालय ने बताया कि वीएलसीसी का मामला स्लिमिंग और ब्यूटी सेक्टर के विज्ञापनों की एक शिकायत और निगरानी के जरिए सीसीपीए के संज्ञान में आया. जांच करने पर पता चला कि वीएलसीसी लिमिटेड एक ही सत्र में जबरदस्त वजन घटाने के अतिरंजित दावे कर रही थी, जो कूलस्कल्प्टिंग मशीन को दी गई वास्तविक मंजूरी से कहीं ज्‍यादा था, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो रहे थे.

काया लिमिटेड पर भी लगा था जुर्माना

इससे पहले सीसीपीए ने कूलस्कल्प्टिंग उपचारों पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए काया लिमिटेड पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. काया लिमिटेड ने सीसीपीए के आदेश का पालन किया है और जुर्माने की राशि जमा कर दी है.

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